सन्मान धन योजना के तहत घरेलू कामगारों को मिलेंगे 10,000 रुपये | Sanman Dhan Yojana Maharashtra 2024

जिला पंचायत योजना जालना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन 2024 –  जिला परिषद, जालना योजना में स्वयं की आय से 20% एवं दिव्यांग कल्याण कोष से 5% उपकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर लागू किया जाता है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से निम्न योजना वर्ष 2024-25 में क्रियान्वित की जायेगी।

जिला परिषद योजना जालना 2024

जी.पी. का 20% उपकर योजना

  1. पिछड़े वर्गो को मिर्च कंदप यंत्र एवं अन्य सामग्री प्रदान करना
  2. पिछड़े वर्ग के किसानों को फ्रॉस्ट किट उपलब्ध कराना
  3. पिछड़े वर्ग के किसानों को 5 एचपी का बिजली पानी का पंप उपलब्ध कराना
  4. पिछड़े वर्ग को जेरॉक्स मशीन उपलब्ध कराना
  5. पिछड़े वर्ग को मिनी आटा चक्की मशीन उपलब्ध कराना

5% विकलांगता कल्याण योजना

  1. दिव्यांगों को जेरॉक्स मशीन उपलब्ध करा रहे हैं
  2. विकलांगों को स्वचालित साइकिल प्रदान करना
  3. विकलांगों को मिनी आटा चक्की उपलब्ध कराना।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए – यहां क्लिक करें 

जिला परिषद की योजना नियम और शर्तें

पिछड़ा वर्ग के लिए नियम और शर्तें

  1. आधार कार्ड और
  2. निवासी प्रमाण पत्र
  3. लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े वर्ग से होना चाहिए
  4. लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे हैं और ग्राम सभा के माध्यम से चुने गए हैं
  5. जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से होगा।
  6. लाभार्थी की और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  7. लाभार्थी के नाम का 7/12 होना चाहिए
  8. कृषि विभाग, महिला बाल कल्याण या अन्य विभाग के माध्यम से प्राप्त पिछले लाभ का ग्राम सचिव / स्नातक विकास अधिकारी से प्रमाण पत्र।
  9. लाभार्थी 500 वर्ग मीटर का मालिक है। वर्ग होना चाहिए। इसके लिए सैंपल नं. 8 ए या 7/12 होना चाहिए।

(यह शर्त केवल घरकुल योजना के लिए है।)

  1. लाभार्थी बेघर होना चाहिए या लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए

विकलांग व्यक्तियों के लिए नियम और शर्तें

  1. लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए और आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  2. लाभार्थी की विकलांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त ऑनलाइन प्रमाण पत्र 40% से कम नहीं होना चाहिए।
  3. लाभ न मिलने का ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र।
  4. लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  5. लाभार्थी 500 वर्ग फुट का मालिक है। जगह होनी चाहिए। इसके लिए सैंपल नं. 8 ए या 7/12 होना चाहिए।

(यह शर्त केवल घरकुल योजना के लिए है।)

  1. लाभार्थी बेघर होना चाहिए या लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए – यहां क्लिक करें 

उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट http://jalnazpyojna.com/ZPJalna/ पर दिनांक 14/11/2024 से 30/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा करना होगा। योजना में वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार ऑनलाइन प्रिंट एवं दस्तावेज पंचायत समिति को फाइल करना होगा।

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