कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके चरित्र का एक प्रमाण है। चरित्र प्रमाण पत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति का पहले किसी भी जगह कोई भी बुरा बर्ताव या बुरा रिकॉर्ड न रहा हो या वो किसी भी क़ानूनी मसलो में उसका नाम दर्ज, या उससे कोई अपराध न किया गया हो। यह चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधिकारी या किसी अन्य गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। इसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (police verification certificate) भी कहा जाता है। यह पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र तब बनवाया जाता है जब आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए या स्कूल व कॉलेज में एडमिशन के समय इसे माँगा जाता है।
अगर आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना है या आपको पासपोर्ट बनवाना है तो इसके लिए Character Certificate जरुरी माँगा जाता है। अब चरित्र प्रमाण पत्र यूपी सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप भी इसका ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहते है तो आपको इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना होगा। हम आपको इससे सम्बंधित जानकारी जैसे: पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ, इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें आदि के बारे में बताने जा रहे है आप आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
यूपी पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य के लोग अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते है जिससे यह पता चलता है की व्यक्ति का कैरेक्टर ख़राब है या नहीं जब भी आप कही भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में काम करते है तो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 12 महीने तक होती है जिसके बाद आपको इसे दोबारा इशू करना जरुरी होता है। आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा 50 रुपये में इसका आवेदन कर सकते है।
पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र व्यक्ति के चरित्र से संबंधी विवरण को प्रदान करता है। पासपोर्ट बनाने के समय में एवं आदि कार्यों को करने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह एक क़ानूनी वैध दस्तावेज है जो पुलिस के सत्यापन के दौरान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आर्टिकल | यूपी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र |
लाभ | राज्य के लोग |
श्रेणी | यूपी सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://uppolice.gov.in |
यूपी ओबीसी प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र
- स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते वक़्त इसे माँगा जाता है।
- अगर आपको किसी भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीटूशन में पढाई करनी है वहां आपको इसकी आवश्यकया पड़ती है।
- व्यक्ति को किराये के घर में रहने के लिए पहले अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है।
- गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है।
- कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात आपके चरित्र का प्रमाण साबित हो जाता है की आप कोई भी गैर काम या अपराध में शामिल नहीं है।
- यदि आपकी बैंक में अधिकारी के पद पर नियुक्ति होती है तो आप को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है।
इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनके बारे में आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है। ये दस्तावेज निम्न प्रकार है –
आधार कार्ड | राशन कार्ड |
पासपोर्ट साइज फोटो | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर |
भामाशह कार्ड | पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड |
ईमेल ID | जन्मप्रमाण पत्र |
निवास प्रमाण पत्र | बैंक पास बुक |
पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बना सकते है, बता देते है की कई राज्य सरकार द्वारा पोर्टल के जरिये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे है यह आवेदन फॉर्म भरने की बहुत आसान तरीका है। इसके आलावा वह लोग जो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है उन्हें ऑफलाइन माध्यम से police verification certificate का फॉर्म कैसे भरना है। आवेदन प्रोसेस जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना है।
- यहाँ आपके सामने इस तरह का होम पेज खुल कर आ जायेगा। जैसा की नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- होम पेज पर आप सिटीजन सर्विसेज के ऑप्शन पर जाकर करैक्टर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपको नए पेज पर लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना है।
- इसके बाद आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिसक बाद आप लॉगिन हो जायेंगे।
- नए पेज पर आपके सामने पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म खुल जायेगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों जैसे: अपना नाम, लिंग, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आदि को सही से भरना है।
- अब आप फॉर्म में मांगे गए डाक्यूमेंट्स को अपलोड या स्कैन कर दें।
- अब आप फॉर्म को सबमिट कर दें।
- इसके बाद आप आवेदन फॉर्म का भुगतान शुल्क जमा करें।
- आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जायेगा इसके लिए आपको 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना होगा।
- आपका पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे।
यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- ऑफलाइन माध्यम द्वारा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राज्य के निजी कार्यालय या पुलिस अधिकारी के पास जाना है।
- यहाँ आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म लेना है।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है और इसके साथ साथ मांगे गए सभी दस्तावेज की फोटो कॉपी को अटैच करना होगा।
- सभी जानकारी को धायनपूर्वक भरने के बाद एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले और अगर कोई भी गलती हो गयी हो उसे सुधार ले।
- अब आप फॉर्म को सबमिट करा दें।
- सभी डाक्यूमेंट्स का सत्यापन होने के पश्चात आपका पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनकर आ जायेगा जिसे आप को पुलिस अधिकारी ऑफिस से ले लेना है।
CREATE CITIZEN LOGIN ID (नागरिक ID जनरेट कैसे करें)
आपको लॉगिन करने से पहले अपनी नागरिक लॉगिन ID को जनरेट करना होगा जिसके माध्यम से आप लॉगिन हो सकेंगे, ID जनरेट करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना है।
- यहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- होम पेज पर आप सिटीजन सर्विसेज के ऑप्शन पर जाकर करैक्टर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आप Create citizen login के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आपके सामने सिटीजन रजिस्ट्रेशन हेतु फॉर्म खुल जायेगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, लिंग, ईमेल ID, लॉगिन ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आदि को भरना है।
- अब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आपकी सिटीजन ID जनरेट हो जाएगी।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
वे इच्छुक लाभार्थी जो लॉगिन करने की प्रोसेस जानने के इच्छुक है वे हमारे द्वारा बतायी गयी प्रोसेस को फॉलो कर सकते है। लॉगिन करने की प्रोसेस निम्न प्रकार है –
- लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आपको क्लिक करना है।
- नए पेज पर आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर दें।
- इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपका पेज खुल जायेगा।
CHECK POLICE VERIFICATION STATUS ONLINE (पुलिस वेरिफिकेशन आवेदन स्थिति कैसे जाने)
अगर अपने भी अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है और आप भी अपने चरित्र प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति जानना चाहते है तो दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है। ये स्टेप्स निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना है।
- यहाँ आपके सामने का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- होम पेज पर आप सिटीजन सर्विसेज के ऑप्शन पर जाकर Tenant / Tenant PG Verification Request के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- नए पेज पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड, और कैप्चा कोड को भरना है।
- आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको क्लिक ऑन कैरेक्टर.वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपना स्टेट या जिला सेलेक्ट करके एप्लीकेशन नंबर डालना है।
- अब आप चेक स्टेटस पर क्लिक कर दें।
यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
E-Form कैसे डाउनलोड करें ?
वे इच्छुक उम्मीदवार जो ई-फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है वे नीचे दी गयी प्रोसेस को अपनाकर आसानी से ई-फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। E-Form download करने की प्रोसेस निम्न प्रकार है –
- ई-फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://uppolice.gov.in/ पर जाएँ।
- आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
- होम पेज पर मेन्यू में नागरिक सेवाएं का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने बहुत से विकल्प आ जायेंगे।
- आपको शिकायत पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अगले पेज में आपको लॉगिन डैशबोर्ड के नीचे ई-फॉर्म डाउनलोड करें पर क्लिक कर देना है।
- आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होगा।
- उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरकर भाषा सेलेक्ट करनी होगी।
- और उसके बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाता है।
कांटेक्ट करें
अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी या आपको कोई जानकारी जाननी है या कोई भी सवाल आपको पूछने है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपर्क लिस्ट में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते है कांटेक्ट लिस्ट देखने की प्रक्रिया इस प्रकार से है:
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना है।
- यहाँ आपके सामने का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- होम पेज पर आप कांटेक्ट अस के ऑप्शन पर जाकर पर क्लिक करें।
- नए पेज पर संपर्क हेतु अधिकारियो की लिस्ट आ जाएगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें
आप मोबाइल ऐप के जरिये भी अपना ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट हेतु आवेदन कर सकते है, इसके अलावा आपको इस ऐप में कई और अन्य सुविधाएं प्राप्त मिलेगी। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है:
- सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा।
- जहाँ उन्हें UPCOP मोबाइल APP को सर्च करना होगा।
- सर्च करने के बाद आपको इनस्टॉल का बटन दिखाई दी, अब आप INSTALL के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपका ऐप SUCCESSFULLY DOWNLOAD हो जायेगा। और सभी सम्बंधित जानकारी आपके मोबाइल पर ऐप द्वारा देखने को मिलेंगी।
पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्न/उत्तर
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, नौकरी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कर्मचारी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, छात्रों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रयोग इंडिया में ही किया जाता है।
चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते है जिससे यह पता चलता है की व्यक्ति का कैरेक्टर ख़राब है या नहीं यह पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है जिसके बाद आपको इसे दोबारा रिन्यू करवाना जरुरी होता है।आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा 50 रुपये में इसका आवेदन कर सकते है।
चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया हमने आपको अपने आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बता दी है। आवेदन करने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके चरित्र को दर्शाता है कि आपने कभी कोई अपराध या आपके खिलाफ कोई F.I.R तो दर्ज नहीं है और यह सरकारी या गैर सरकारी कामों में भी उपयोग में आता है।
देश के कई राज्य ऐसे है जहाँ ऑफलाइन माध्यम से करैक्टर सर्टिफिकेट का आवेदन किया जाता है आवेदन करने के पश्चात आपके सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है जिसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है। इसमें कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है।
राज्य के कोई भी नागरिक अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकता है जिससे वह इससे जुडी सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सके।
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आपको 50 रुपये का भुगतान शुल्क देना होगा। आवेदक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान कर सकते है।
यदि आपको किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट क्षेत्र में नौकरी करना चाहते है तो इसके लिए वह के अधिकारी आपसे आपका चरित्र प्रमाण पत्र मांगते है या आपको कही स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना हो वहां भी आपको इसकी आवश्यकता होती है।
हमारे द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में सभी जानकारी आपको बता दी है। अगर आपको इससे सम्बंधित कोई भी सवाल है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है हम आपके सभी सवालो के जवाब जरूर देंगे।
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