हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना ऑनलाइन आवेदन
पूरे देश में ही केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा श्रमिक या लेबर को विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रदान की गई है। साथ ही साथ बहुत सारी श्रमिकों के लिए योजनाएं भी चल रही है। ऐसी एक योजना हरियाणा सरकार द्वारा भी हरियाणा के श्रमिकों के लिए संचालित की जाती है। योजना का नाम हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना है। हरियाणा की सरकार हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाा द्वारा हरियाणा के श्रमिकों का उत्थान करनेे की कोशिश करती है। और इसका संचालन हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट करता है। इस पोस्ट केेे माध्यम से हम आपको हरियाणा लेेेबर डिपार्टमेंट योजना के बारेे में पूरी जानकारी देंगे। कैसेेे आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसकेेे लिए क्या पात्रताा है। इसकी क्याया विशेषता है। इसके लिए इन दस्तावेजोंं की आवश्यकता है। और आवेदन प्रक्रिया के बारे मेंं भी जानकारी देंगे।
Haryana labour department yojna
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना हरियाणा के श्रमिकों की नई आरंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को फायदा पहुंचाना है। जिससे उनके जीवन में वह आत्मनिर्भर हो सकें तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस योजना के अंतर्गत बहुत बहुत सारे लाभ हैं जिनको हम एक-एक करके आपको बताएंगे। इसके अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को विवाह में आर्थिक मदद दी जाती है। श्रमिकों को अपने औजार जो उनके कार्य को आसान बनाते हैं उसके लिए वित्तीय अनुदान दिया जाता है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना है वह भी चलाई जाती है। जिसकेे अंतर्गत महिलाओंं को मातृत्व लाभ प्राप्त हो उनकी विधवा पेंशन लग सके यह सुनिश्चित कियाा जाता है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिक तक इनका लाभ पहुंचाना है। इस योजना योजनााा का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को किसी भी विभाग के कार्यालय मैं जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रमिकों को बस हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना का लाभ प्राप्त्त् करना है उस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन या आवेदन करना है। हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की वेबसाइट पर जाकर आप श्रमिकों के लिए चलने वाली किसी भी योजना का लाभ प्राप्तत कर सकते हैं।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों का उत्थान है उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। योजना के माध्यम से सभी श्रमिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें यही इसका मुख्यतः उद्देश्य है।
योजना का नाम | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना |
लॉन्च किसके द्वारा की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
इसका उद्देश्य | हरियाणा के श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ उनको मिलना |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
योजना संचालन का वर्ष | 2021 |
इस से किन को लाभ प्राप्त होगा |
हरियाणा के सभी जरूरतमंद श्रमिक
|
Haryana Labour Department योजना के मुख्य लाभ एवं उसकी मुख्य विशेषताएं
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना हरियाणा के श्रमिकों के लिए संचालित करी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया जाता है। जिसका लाभ हरियाणा राज्य के अंतर्गत रहने वाले श्रमिक ले सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के जीवन का उत्थान करना है। जिससे कि हरियाणा के श्रमिक की आर्थिक स्थिति भी सही हो सके और उनका जीवन का स्तर भी उठ सके।
- इस योजना में श्रमिकों के बच्चों के विवाह हेतु अनुदान दिया जाता है। श्रमिकों के अपने रोजाना के उपयोग करने वाले औजारों को खरीदने के लिए भी अनुदान दिया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी महिला श्रमिक सम्मान योजना चलाई जाती है। इसमें उनको मातृत्व लाभ मिल सके यह सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही विधवा पेंशन योजना जैसी अनेकों योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
- इन योजनाओं के लाभ को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
- वेबसाइट का मुख्य माध्यम श्रमिकों को किसी विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है वह अपने नजदीकी साइबर कैफे या मोबाइल द्वारा भी इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी श्रमिकों को जीवन स्तर को सही करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
- इस योजना का फायदा सभी वर्ग एवं जिनको आवश्यकता है और जो इसके पात्र हैं वह सभी श्रमिक ले सकते हैं ।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं के लिए पात्रता
योजना का नाम | योजना का लाभ | इसके लिए पात्रता |
विवाह हेतु वित्तीय सहायता | 50000 | इसके लिए आवेदन करने के लिए कम से कम 1 वर्ष का नियमित सदस्य होना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित अधिकारी द्वारा शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए। साथ ही आवेदक को एक प्रमाण पत्र भी देना होगा जिसमें बताना होगा वह कहीं और किसी भी विभाग द्वारा लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। दूल्हा दुल्हन की आयु विवाह के लिए दूल्हे की किस वर्ष हुआ दुल्हन की 18 वर्ष होना अनिवार्य है विवाह के 6 महीने की अवधि के अंतर्गत विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। |
कन्यादान योजना | 51 हजार | इसके लिए भी 1 साल के सदस्य होना अनिवार्य है शादी का कार्ड है वह आवेदन पत्र प्रमाणित होना अधिकारी द्वारा आवश्यक है। घोषणा-पत्र एक जारी करना होगा कि किसी अन्य विभाग से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है। दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष बाद दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। और शादी का प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर अंदर संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। |
शिक्षा के लिए वित्तीय मदद | ₹8000 | आवेदक को 1 साल का नियमित सदस्य होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता सिर्फ तीन ही बच्चों के लिए देने का नियम है। विद्यार्थी अगर फेल हो जाता है तो यह राशि नहीं दी जाती है। विद्यार्थी स्वयं नौकरी या स्वरोजगार कुछ कर रहा है तो वह भी इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए परिवार के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र भी देना होगा और जिस में घोषणा करनी होगी की उसके बच्चे या विद्यार्थी नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। |
कोर्सों के लिए अनुदान | ₹20000 | इसके लिए भी 1 वर्ष की सदस्यता अनिवार्य है। तीन सदस्यों को इसका लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि छात्र किसी नौकरी या रोजगार द्वारा आत्मनर्भर है तू वह इसका लाभ नहीं ले सकता। इसके लिए भी परिवार के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र द्वारा घोषणा की जाएगी की छात्र नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। |
श्रमिकों या कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि | 21000 रुपए | इस योजना के लिए भी 1 साल का नियमित सदस्य होना आवश्यक है। प्रोत्साहन राशि तीन बच्चों को प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए पात्र होना आवश्यक है वह किसी ना किसी रूप में यह वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने का पात्र होना चाहिए। |
विधवा पेंशन | ₹2000 | इसके लिए महिला 1 साल से नियमित सदस्य होनी चाहिए। तथा हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए। विधवा के पुनर्विवाह करने पर इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। सरकारी बोर्ड एनजीओ यह किसी को ऑपरेशन द्वारा लाभ प्राप्त विधवाओं को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान होगा। |
श्रमिकों के बच्चों के लिए संस्थानों में पढ़ाई के लिए हॉस्टल सुविधा हेतु आर्थिक सहायता | ₹20000 | पात्र के पास 1 वर्ष की सदस्य होना अनिवार्य है स्वयं रोजगार नौकरी या आत्मनिर्भर ना हो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा फेल होने पर भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा इस योजना के तहत बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल के लिए आर्थिक सहायता पात्र के 3 विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। और ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं का प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है। |
ट्यूशन या कोचिंग करने हेतु आर्थिक सहायता | रु 20,000 |
पात्र के पास 1 साल की नियमित सदस्य होना आवश्यक है। इस योजना का फायदा एक पात्र सिर्फ एक ही बार ले सकता है। पात्र के तीन बच्चों को ही यह सहायता प्रदान की जाएगी। कोचिंग संचालक द्वारा एक पत्र भी अपलोड करना आवश्यक है की छात्र कोचिंग गया ट्यूशन का लाभ प्राप्त कर रहा है। |
श्रमिक मातृत्व लाभ महिला हेतु | रुपए 36000 | 1 वर्ष का सदस्य होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ दो बच्चों को मिल सकता है। और तीन लड़कियां होने पर योजना का लाभ मिल सकता है। आवेदन करने पर बच्चों का जन्म पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और बच्चे की होने के 1 साल के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि पात्र के पति द्वारा पितृत्व लाभ का आवेदन या विद्या राशि प्राप्त कर ली गई है। तो आवेदन करने वाले को मातृत्व लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। |
पितृत्व लाभ श्रमिक | रुपए 21000 | पात्र के पास न्यूनतम 1 वर्ष का सदस्य होना आवश्यक है। योजना का लाभ सिर्फ दो ही बच्चों के लिए दिया जा सकता है। और तीन लड़कियों को उनकी निरंतरता से होने को ध्यान में रखकर भी दिया जा सकता है दिया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पात्र की पत्नी द्वारा यदि मातृत्व लाभ ले लिया गया है तो पात्र को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस योजना में आवेदन धन बच्चे के होने के 1 वर्ष के अंतर्गत कर सकते हैं। |
श्रमिकों के कार्य हेतु औजार खरीदने हेतु अनुदान | ₹8000 | कम से कम पात्र को 1 वर्ष का सदस्य होना आवश्यक है। और योजना का लाभ 5 सालों में एक ही दफा लिया जा सकता है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी अनुदान दिया जाता है। कार्यक्रमों में पांच समय इसका लाभ उठाया जा सकता है। |
मुख्यमंत्री द्वारा महिला श्रमिक सम्मान योजना द्वारा आर्थिक राशि | 5100 रुपए | योजना केवल महिलाओं के लिए है। स्थित पात्र सिर्फ महिलाएं हैं। योजना की पात्र महिला 1 साल की सदस्य होनी आवश्यक है। पर प्रतिवर्ष इसका लाभ लेने के लिए प्रत्येक वर्ष कामगार या श्रमिक का नवीनीकरण करना आवश्यक है। |
सिलाई मशीन हेतु आर्थिक योजना | 3500 रुपए | महिलाओं के लिए योजना है और 1 साल का नियमित सदस्य होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ केवल एक ही बार लिया जा सकता है। |
साइकिल हेतु आर्थिक सहायता योजना | ₹3000 | पात्र के पास 1 साल की सदस्यता आवश्यक है। पात्र द्वारा साइकिल योजना का लाभ 5 वर्ष में सिर्फ एक ही बार लिया जा सकता है। |
कन्यादान योजना | ₹51000 | पिता का या माता का 1 साल का कम से कम नियमित सदस्य होना आवश्यक है। 1 वर्ष के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी प्रमाण देना जरूरी है कि वह किसी भी विभाग द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया गया है। |
सुपुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता | 50,000 रुपए | लिक के पास 1 साल की सदस्य होना आवश्यक है। विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। शादी के 1 वर्ष के अंतर्गत पात्र द्वारा आवेदन करना अनिवार्य है। घोषणा पत्र भी जारी करना होगा जिसमें घोषणा करनी होगी पात्र किसी भी सरकारी संस्थान से विवाह हेतु इस योजना का लाभ नहीं ले रहा है। |
पुत्र की शादी हेतु आर्थिक सहायता | ₹21000 | 1 वर्ष की सदस्य अनिवार्य तथा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। शादी के 1 साल के अंतर्गत आवेदन करना आवश्यक है। साथ ही प्रमाण पत्र भी देना होगा की इस के लिए कोई भी वित्तीय सहायता किसी भी विभाग द्वारा पहले नहीं ली गई है। |
महिलाओं के लिए अपने पैतृक घर जाने हेतु किराया | ₹100 | 2 वर्ष तक नियमित सदस्य होना और साथ ही यात्रा द्वारा मिली रसीद एयर टिकट आवेदन पत्र के साथ संकलित करना। |
श्रमिक के लिए मुफ्त भ्रमण योजना | ₹100 | 2 वर्ष का सदस्य होना आवश्यक है। यात्रा के दौरान प्राप्त टिकट आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। |
श्रमिकों के अपंग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता | 2500 रुपए | 1 वर्ष का सदस्य होने आवश्यक है। आवेदन के साथ क्या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संगलन करना अति आवश्यक है। इसमें वही लोग लाभ उठा सकते हैं जिनके प्रमाण पत्र में 50% या उससे अधिक अपंगता घोषित की गई है। |
अपंग होने पर वित्तीय सहायता | डेढ़ लाख से लेकर तीन लाख तक | कर्मिक के पास 1 साल का सदस्य होना आवश्यक है यदि पूर्ण रूप से अपंग है तो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र आवश्यक है। किसी भी कारणवश विकलांग होने के 1 वर्ष के अंतर्गत इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। |
विकलांग हेतु पेंशन | ₹3000 | 1 वर्ष की समस्या आवश्यक है और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिस पर 70 प्रतिशत से 100% तक विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। टेंशन लेने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपना जीवित प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस पेंशन योजना के लाभ के लिए पात्र द्वारा किसी अन्य विभाग द्वारा कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए। साथी प्रार्थी को एक प्रमाण पत्र न्याय विभाग द्वारा जारी किया गया करैक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करना अनिवार्य है। |
श्रमिक हेतु चिकित्सा सहायता | श्रमिक की न्यूनतम घड़ी के अनुसार आर्थिक मदद | 1 वर्ष का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही हॉस्पिटल में दाखिल होने का प्रमाण पत्र जमा करना करना आवश्यक है। |
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता | 100000 रुपए | कर्मिक के पास 1 वर्ष का सदस्यता होना आवश्यक तथा हॉस्पिटल में हुए इलाज के खर्च के के बिल होना आवश्यक है। अगर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का प्रमाण पत्र होना भी अति आवश्यक है। |
आवास खरीद एवं भवन निर्माण हेतु लोन | 200000 रुपए | कर्मिक के पास कम से कम कामगार में 5 वर्ष की सदस्य होना आवश्यक है। साथ ही 52 वर्ष तक ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एक ही बार पूरे जीवन काल में कर सकते हैं। |
श्रमिक पेंशन योजना | 2750 रुपए | कर्मिक कम से कम 57 वर्ष से 60 वर्ष तक नियमित सदस्य होना चाहिए। काफी अनापति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लेना और प्रस्तुत करना आवश्यक है आवश्यक है। साथ ही जन्म तिथि का सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र संगलन करना आवश्यक है। साथी एक दोस्त ने पत्र भी देना होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि प्रार्थी किसी भी अन्य सरकारी पेंशन योजना द्वारा लाभार्थी नहीं है। |
पारिवारिक पेंशन योजना | ₹500 | कर्मिक द्वारा लगातार 3 साल तक सदस्य होने के बाद आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ कर्मिक की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नी या पति को भी दी जा सकती है। मृत्यु होने के बाद पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन का 50% दिया जाएगा। |
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना | 500000 रुपए | कर्मिक का इसमें हमेशा ही रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। यह तब ही कर्मिक के परिजनों को मिलती है जब कर्मी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। कोई दुर्घटना होने पर फर्स्ट रिपोर्ट इनफॉरमेशन एफ आई आर संगलन कॉपी के साथ मृतक व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु का प्रमाण पत्र संगलन करना आवश्यक है। साथ ही जांच अधिकारी का अनुशासन रिपोर्ट का होना भी आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी को नॉमिनी या उत्तराधिकारी होने का सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। |
मृत्यु सहायता | ₹200000 | कर्मिक का हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में पंजीकरण आवश्यक है। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ पहचान पत्र वोटर आईडी आधार कार्ड या किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होना आवश्यक है |
अंतिम क्रिया या दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता | ₹15000 | लेबर डिपार्टमेंट योजना में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। नॉमिनी उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र भी मृतक के घर वालों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। और पहचान पत्र की अटेस्टेड कॉपी लगाना भी अनिवार्य है। |
Haryana Labour Department Yojna Important document
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में आवेदन हेतु आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
होम पेज खुलने के बाद आपको जिस भी योजना में पंजीकरण करना है उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात नया पेज खुल जाएगा। तेज पर अप्लाई का विकल्प दिखेगा। जिस पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र आपके सामने खुल जाएगा।
आवेदन पत्र में मांगी गई जरूरी जानकारी को आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और साथ ही दस्तावेजों में अंकित आपकी सही जानकारी आवेदन फॉर्म में दर्ज करनी होगी। इसके पश्चात इस आवेदन में मांगे गए जरूरी कागजात या दस्तावेज को अपलोड करना होगा जिनको आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। आजकल बहुत से मोबाइल एप्लीकेशन भी फोटो खींचकर डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं। आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अपलोड करने के पश्चात आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपका आवेदन हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में हो जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा उस पर होम पेज खुलने के बाद आपको डिपार्टमेंट लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
फिर इसमें यूजरनेम आपके द्वारा दर्ज किया पासवर्ड तथा स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
फिर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऐसे में आप लॉग इन कर सकते हैं।
यूजर लॉगइन करने के लिए भी इसी प्रकार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होम पेज खुलने के पश्चात यूजर लॉगइन सेक्शन में जाते जाकर सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आप लॉग इन कर सकते हैं ।
सर्टिफिकेट सत्यापन करने की प्रक्रिया
इसके लिए भी आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
होम पेज खुलने के पश्चात आपको वेरीफाई योर सर्टिफिकेट का एक लिंक दिखेगा।
जिस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना लाइसेंस या पंजीकरण नंबर रजिस्टर करना होगा। प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट सत्यापित कर सकते हैं। साथ ही आप किसी समस्या को लेकर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी आवेदन में आने वाली समस्या बता सकते हैं तथा उनसे मदद भी ले सकते हैं।
Head office : 0172-2575300
IT cell :0172-2586684,0172-2702136
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट से संपर्क करने की प्रक्रिया
लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुलने के बाद आपको हेल्प का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपकी जानकारी आपका नाम, ईमेल आईडी फोन नंबर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन रहेगा और आप अपनी समस्या को भी इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार आप अधिकारिक वेबसाइट पर contact us के द्वारा डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर पाएंगे। नीचे दिए गए नंबर सेे संपर्क करके भी आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है।
कांटेक्ट हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट
- ऑफिस संपर्क नंबर – 0172 -2701373
- ए एल सी हेड ऑफिस नंबर- 0172 -2971059
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट आईटी सेल नंबर- 0172 -2971057
- ALC NCR नंबर- 0124 -2522148
- हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड नंबर 0172-260 226
- Hryana lebour department toll free number –1800-180-4818
-
Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112
-
SARAL Helpline: 1800-200-0025
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Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129
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(टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)
-
HBOCW Board : 0172-2575300
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